Whosthat360Hindi
Advertisement

टैक्स में बड़ी राहत! शरण हेगड़े ने बताया बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद वालों के लिए HRA का नया नियम

सीबीडीटी ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद को 'मेट्रो' शहरों की लिस्ट में शामिल किया है। फाइनेंस इन्फ्लुएंसर शरण हेगड़े के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 से इन शहरों के निवासी अपनी बेसिक सैलरी का 50% HRA छूट के रूप में क्लेम कर सकेंगे, जो पहले 40% था। इस बदलाव से किराए के घर में रहने वाले लाखों लोगों का टैक्स काफी कम हो जाएगा।

Sharan hegde,Sharan Hegde channel,Sharan Hegde finance influencer,Sharan Hegde financial tips,Sharan Hegde founder journey

बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद को मेट्रो सिटी का दर्जा मिलने से एचआरए (HRA) छूट 40% से बढ़कर 50% हो गई है। शरण हेगड़े के अनुसार, इससे इन शहरों के निवासियों को भारी टैक्स बचत होगी।

Photo Credit: instagram

ख़ास बातें
  • अब 40 नहीं, 50% मिलेगी HRA छूट
  • शरण हेगड़े ने बताया बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद वालों के लिए HRA New rule
  • किराए पर रहने वालों की मौज

अगर आप बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद या अहमदाबाद जैसे शहरों में रहते हैं और हर महीने भारी-भरकम किराया  देते हैं, तो आपके लिए एक शानदार खबर है। अब आपको अपने टैक्स बिल में बड़ी कटौती देखने को मिल सकती है। मशहूर फाइनेंस इन्फ्लुएंसर शरण हेगड़े ने अपने हालिया वीडियो में इनकम टैक्स के नियमों में होने वाले एक बड़े बदलाव की जानकारी साझा की है, जिससे लाखों नौकरीपेशा लोगों को फायदा होगा।

क्या है नया बदलाव?

शरण हेगड़े बताते हैं कि सीबीडीटी ने इनकम टैक्स के नियमों को सरल बनाते हुए बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद को मेट्रो शहरों की लिस्ट में शामिल कर लिया है। 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होने वाले इस नियम के तहत, अब इन शहरों में रहने वाले लोग 50% एचआरए  छूट का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले, यह सुविधा केवल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई तक ही सीमित थी। अन्य शहरों के लिए यह सीमा केवल 40% थी।

कैसे होगी हजारों की बचत?

शरण ने एक उदाहरण के जरिए इसे बहुत आसानी से समझाया है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का सालाना पैकेज  ₹24 लाख है और वह बेंगलुरु में ₹55,000 प्रति माह किराया देता है।

  • पुराने नियम के अनुसार: वह अपनी बेसिक सैलरी का केवल 40% हिस्सा यानी लगभग ₹4,32,000 तक HRA छूट क्लेम कर सकता था।

  • नए नियम के अनुसार: अब वह बेसिक सैलरी का 50% यानी ₹5,40,000 तक क्लेम कर पाएगा।

इस छोटे से बदलाव से उस व्यक्ति को ₹1,08,000 की अतिरिक्त छूट मिलेगी। अगर वह 30% टैक्स स्लैब में आता है, तो वह केवल HRA के जरिए साल भर में करीब ₹32,400 का टैक्स बचा सकेगा

कब से लागू होगा नियम?

शरण हेगड़े ने स्पष्ट किया कि यह नया नियम वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू होगा। यह उन लोगों के लिए एक गेम-चेंजर साबित होगा जो पुरानी टैक्स व्यवस्था  के तहत अपना रिटर्न फाइल करते हैं। शरण ने सुझाव दिया है कि टैक्सपेयर्स को अभी से अपनी वित्तीय प्लानिंग इसके अनुसार शुरू कर देनी चाहिए। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस जानकारी के लिए उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं।

For the latest Influencer News and Interviews, follow WhosThat360 on X, Facebook, Instagram and Threads. For the latest interview videos, subscribe to our YouTube channel.

Further reading: Sharan hegde, Sharan Hegde channel, Sharan Hegde finance influencer, Sharan Hegde financial tips, Sharan Hegde founder journey