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इनकम टैक्स रिटर्न गाइड: जानिए किन लोगों के लिए ITR-1 फॉर्म का उपयोग है पूरी तरह प्रतिबंधित

मशहूर फाइनेंस इन्फ्लुएंसर CA रचना रानाडे ने करदाताओं को जागरूक करते हुए बताया है कि किन परिस्थितियों में ITR-1 फॉर्म लागू नहीं होता है। उनके अनुसार, यदि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, या आपको शेयरों की खरीद-बिक्री से शॉर्ट-टर्म या लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन हुआ है, अथवा आपका कोई पुराना टैक्स नुकसान है, तो आप ITR-1 फॉर्म नहीं भर सकते।

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इनकम टैक्स रिटर्न गाइड: जानिए किन लोगों के लिए ITR-1 फॉर्म का उपयोग है पूरी तरह प्रतिबंधित

Photo Credit: Instagram

ख़ास बातें
  • CA रचना रानाडे ने बताया ITR-1 कब लागू नहीं होगा
  • कंपनी के डायरेक्टर्स नहीं कर सकते ITR-1 फॉर्म का उपयोग
  • शेयर बाजार के मुनाफे पर बदल जाते हैं टैक्स नियम

फाइनेंस एक्सपर्ट और यूट्यूबर CA रचना रानाडे ने करदाताओं को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से जुड़े एक बेहद महत्वपूर्ण नियम की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हालांकि ITR-1फॉर्म को सबसे आसान माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हैं जहां यह फॉर्म आपके लिए लागू नहीं होगा। यदि आप नियमों को जाने बिना गलत फॉर्म चुनते हैं, तो आपका टैक्स रिटर्न अमान्य हो सकता है।

इन 4 मुख्य स्थितियों में लागू नहीं होगा ITR-1 फॉर्म

रचना रानाडे ने आधिकारिक आयकर नियमों  का हवाला देते हुए निम्नलिखित मुख्य बातें बताई हैं:

  • कंपनी में डायरेक्टर होने पर: यदि आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं, तो आप ITR-1 फॉर्म का उपयोग नहीं कर सकते हैं।

  • शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन होने पर: यदि आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज  से शेयर खरीदे हैं और उन्हें एक साल के भीतर मुनाफे के साथ बेच दिया है, तो यह 'शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन' की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में भी आपके लिए ITR-1 फॉर्म लागू नहीं होगा।

  • लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन की सीमा पार होने पर: यदि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 112A के तहत शेयरों या म्यूचुअल फंड की बिक्री से होने वाला आपका लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन ₹1,25,000 से अधिक हो जाता है, तो आप ITR-1 दाखिल नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि आपको 1.5 साल तक शेयर होल्ड करने के बाद ₹3 लाख या ₹4 लाख का मुनाफा होता है, तो यह फॉर्म आपके लिए नहीं है।

  • नुकसान को आगे ले जाने पर: यदि आपका पिछले वर्षों का कोई नुकसान है जिसे आप इस साल एडजस्ट कर रहे हैं, या फिर इस साल के किसी नुकसान को आप आगामी वर्षों के लिए आगे  ले जाना चाहते हैं, तो इन दोनों ही मामलों में ITR-1 फॉर्म का उपयोग प्रतिबंधित है।

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