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हवाई यात्रा में टूटा सामान? CA साक्षी जैन से जानिए कैसे लें एयरलाइन से ₹20,000 तक का मुआवजा

क्या फ्लाइट में आपका बैग भी टूट गया है? CA साक्षी जैन के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अनुसार, डीजीसीए के नियमों के तहत घरेलू उड़ानों में सामान खोने, देरी होने या डैमेज होने पर यात्रियों को ₹20,000 तक का मुआवजा मिलने का प्रावधान है। इस क्लेम को पाने के लिए एयरपोर्ट छोड़ने से पहले 'प्रॉपर्टी इरेगुलरिटी रिपोर्ट' फाइल करना और अपने बैग के सबूत के तौर पर तस्वीरें लेना बेहद जरूरी है।

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जानिए कैसे लें एयरलाइन से ₹20,000 तक का मुआवजा

Photo Credit: Instagram

ख़ास बातें
  • फ्लाइट में बैग टूटा? जानिए मुआवजे के नियम
  • एयरपोर्ट छोड़ने से पहले PIR फॉर्म भरना न भूलें
  • टूटे सामान का पूरा पैसा देगी एयरलाइन, देखें यह वीडियो

अक्सर हवाई यात्रा के दौरान कई यात्रियों का सामान  या तो समय पर नहीं मिलता, या फिर वह बुरी तरह टूट-फूट जाता है। ऐसी स्थिति में लोग परेशान हो जाते हैं और सारा स्ट्रेस खुद ही लेते हैं। लेकिन फाइनेंस एक्सपर्ट CA साक्षी जैन के अनुसार, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय  के नियम यात्रियों को ऐसे नुकसान के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं।

बैगेज की 3 मुख्य समस्याएं और मुआवजा

साक्षी बताती हैं कि सामान से जुड़ी मुख्य रूप से तीन समस्याएं होती हैं:

  1. Delayed Baggage: सामान का समय पर न मिलना या देरी से आना।

  2. Damaged Baggage: सामान का क्षतिग्रस्त हो जाना।

  3. Broken Baggage: बैग का पूरी तरह से टूट जाना।

यदि आपके साथ इनमें से कोई भी समस्या होती है, तो डोमेस्टिक फ्लाइट्स में एयरलाइन को आपको ₹20,000 तक का मुआवजा देना पड़ सकता है। वहीं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स के मामलों में यह क्लेम अमाउंट और भी अधिक बढ़ जाता है।

मुआवजा पाने के लिए क्या करें? 

यह क्लेम आसानी से मिल सके, इसके लिए साक्षी ने कुछ बेहद जरूरी टिप्स साझा किए हैं:

  • PIR फॉर्म भरें: जैसे ही आपको पता चले कि आपका बैग डैमेज या गायब है, तो एयरपोर्ट के बैगेज हॉल से बाहर निकलने से पहले वहां मौजूद एयरलाइन काउंटर पर 'प्रॉपर्टी इरेगुलरिटी रिपोर्ट' फॉर्म जरूर फाइल करें।

  • तस्वीरें लें : अपने डैमेज्ड बैग की तुरंत साफ फोटो क्लिक करें। साक्षी सलाह देती हैं कि सुरक्षा के तौर पर यात्रा शुरू करने (बैग सबमिट करने) से पहले भी अपने बैग की एक फोटो हमेशा अपने फोन में क्लिक करके रखनी चाहिए।

  • लिखित शिकायत: इसके बाद एयरलाइन को इस पूरी घटना और नुकसान के बारे में लिखित रूप में  एक शिकायत या कंप्लेंट दर्ज कराएं।

इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद एयरलाइन आपके नुकसान की समीक्षा करेगी और तय नियमों के अनुसार आपको हर्जाना देगी।

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