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सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना को लगाई फटकार, आदेश न मानने पर ₹3 लाख का जुर्माना
'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कॉमेडियन समय रैना पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान रणवीर इलाहाबादिया और आशीष चंचलानी को भी जिम्मेदारी के साथ कंटेंट बनाने की नसीहत दी और कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का गलत इस्तेमाल स्वीकार नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेशों का पालन न करने पर समय रैना समेत पांच सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर ₹3 लाख का जुर्माना लगाया।
Photo Credit: Instagram
- सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना समेत 5 इन्फ्लुएंसर्स पर ₹3 लाख का जुर्माना लगाय
- कोर्ट ने निर्देशों का पालन न करने और हलफनामे को लेकर नाराजगी जताई।
- भविष्य में आदेश न मानने पर ₹30 लाख तक जुर्माने की चेतावनी दी।
कॉमेडियन और कंटेंट क्रिएटर समय रैना एक बार फिर कानूनी विवादों में घिर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले दिए गए निर्देशों का पालन न करने पर समय रैना और चार अन्य सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर ₹3 लाख का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि उसके आदेशों की अनदेखी किसी भी हाल में स्वीकार नहीं की जा सकती। साथ ही अदालत ने भविष्य में निर्देशों का पालन न करने पर और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
क्या था पूरा मामला?
यह मामला उस विवादित वीडियो से जुड़ा है जिसमें दिव्यांग लोगों का मजाक उड़ाया गया था। इस वीडियो को लेकर देशभर में आलोचना हुई थी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने समय रैना को निर्देश दिया था कि वे महीने में कम से कम दो बार अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिव्यांग व्यक्तियों को आमंत्रित करें।
इसके अलावा उन्हें स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) जैसी दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों के लिए जागरूकता फैलाने और फंड जुटाने से जुड़े अभियानों में भी सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए थे। अदालत का मानना था कि बड़े डिजिटल क्रिएटर्स अपनी पहुंच का इस्तेमाल समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कर सकते हैं।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कहा?
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि उसके दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया गया। इतना ही नहीं, अदालत के सामने यह दावा भी किया गया कि निर्देशों के पालन से संबंधित हलफनामा दाखिल किया जा चुका है, जबकि रिकॉर्ड में ऐसा कोई हलफनामा मौजूद नहीं था। इस पर मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की गई है। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि यदि कोई व्यक्ति कोर्ट के सामने दिए गए आश्वासनों का पालन नहीं करता, तो यह न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन माना जाएगा।
किन लोगों पर लगा जुर्माना?
सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना के अलावा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सोनाली ठक्कर, विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई और निशांत जगदीश तनवर पर भी ₹3 लाख का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने बताया कि शुरुआत में प्रति व्यक्ति ₹10 लाख का जुर्माना लगाने पर विचार किया गया था, लेकिन फिलहाल इसे घटाकर ₹3 लाख किया गया।
हालांकि अदालत ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि आगे भी निर्देशों का पालन नहीं किया गया, तो यही जुर्माना बढ़ाकर ₹30 लाख प्रति व्यक्ति तक किया जा सकता है।
ऑनलाइन कंटेंट को लेकर भी कोर्ट की सख्त टिप्पणी
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन कंटेंट और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर भी अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी ऑनलाइन अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करने की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही यह भी कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोकप्रिय लोगों की समाज के प्रति जिम्मेदारी अधिक होती है और उन्हें अपने कंटेंट के प्रभाव को समझते हुए जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए।
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