इनकम टैक्स नोटिस से बचना है? अनुष्का राठौड़ ने बताया AIS वेरिफिकेशन का जरूरी टिप
फाइनेंस इन्फ्लुएंसर अनुष्का राठौड़ ने सैलरीड कर्मचारियों को ITR फाइल करने से पहले अपना AIS वेरिफाई करने की सलाह दी है, ताकि इनकम टैक्स नोटिस, रिफंड में देरी और अन्य टैक्स संबंधी परेशानियों से बचा जा सके।
इनकम टैक्स नोटिस से बचना है? अनुष्का राठौड़ ने बताया AIS वेरिफिकेशन का जरूरी टिप
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- FY 2025-26 के लिए ITR फाइल करने से पहले अपना AIS जरूर वेरिफाई करें
- AIS और ITR में मिसमैच होने पर इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है
- रिटर्न फाइल करने से पहले TDS और TCS एंट्री को ध्यान से चेक करें
फाइनेंस इन्फ्लुएंसर अनुष्का राठौड़ ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग सीजन से पहले सैलरीड कर्मचारियों के लिए एक जरूरी सलाह शेयर की है। उनके अनुसार, रिटर्न फाइल करने से पहले टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स पोर्टल पर अपनी जानकारी जरूर वेरिफाई कर लेनी चाहिए, ताकि भविष्य में टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ी परेशानियों से बचा जा सके।
अनुष्का ने बताया कि कई लोग अपना ITR फाइल करते समय Annual Information Statement (AIS) को चेक नहीं करते। इससे रिटर्न और टैक्स रिकॉर्ड्स में मिसमैच हो सकता है, जो बाद में इनकम टैक्स नोटिस जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है।
AIS क्या है?
AIS यानी Annual Information Statement आपके पूरे फाइनेंशियल ईयर के ट्रांजैक्शन्स का एक डिटेल्ड रिकॉर्ड होता है। इसमें ऐसी जानकारी शामिल होती है जो अलग-अलग संस्थाओं द्वारा सरकार को रिपोर्ट की जाती है, जैसे:
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एम्प्लॉयर
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बैंक
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म्यूचुअल फंड कंपनियां
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फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स
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अन्य रिपोर्टिंग एंटिटीज
इसे आप अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड की तरह समझ सकते हैं, जो आपकी इनकम और टैक्स से जुड़े ट्रांजैक्शन्स का पूरा रिकॉर्ड दिखाता है।
AIS चेक करना क्यों जरूरी है?
अगर आपने ITR सही तरीके से फाइल किया है, तब भी AIS और रिटर्न में जानकारी अलग होने पर परेशानी हो सकती है।
इसके संभावित परिणाम हो सकते हैं:
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इनकम टैक्स नोटिस
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रिफंड में देरी
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अतिरिक्त वेरिफिकेशन की मांग
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ITR को दोबारा संशोधित करने की जरूरत
अनुष्का के अनुसार, ज्यादातर एम्प्लॉयर, बैंक और म्यूचुअल फंड कंपनियां मई और जून के दौरान FY 2025-26 का डेटा जमा करती हैं। इसलिए AIS को अपडेट होने में थोड़ा समय लग सकता है।
ITR फाइल करने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स रखें तैयार
AIS डाउनलोड और वेरिफाई करने से पहले इन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखें:
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फॉर्म 16
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बैंक स्टेटमेंट
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म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट
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फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) इंटरेस्ट डिटेल्स
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TDS सर्टिफिकेट्स
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TCS रिसीट्स
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अन्य इन्वेस्टमेंट से जुड़े डॉक्यूमेंट्स
इनकी मदद से आप AIS में मौजूद जानकारी को आसानी से मैच कर सकते हैं।
AIS कैसे वेरिफाई करें?
स्टेप 1: AIS डाउनलोड करें
इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन करें और अपना Annual Information Statement डाउनलोड करें।
स्टेप 2: जानकारी का मिलान करें
AIS में मौजूद जानकारी की तुलना इन डॉक्यूमेंट्स से करें:
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फॉर्म 16
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बैंक स्टेटमेंट
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इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड्स
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TDS और TCS डॉक्यूमेंट्स
स्टेप 3: गलतियों की जांच करें
इन बातों पर खास ध्यान दें:
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डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन्स
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मिसिंग ट्रांजैक्शन्स
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गलत अमाउंट
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TDS या TCS एंट्री का गायब होना
स्टेप 4: फीडबैक सबमिट करें
अगर कोई गलती दिखाई देती है, तो AIS पोर्टल पर फीडबैक सबमिट करें। वेरिफिकेशन के लिए आपसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और अतिरिक्त जानकारी भी मांगी जा सकती है।
TDS और TCS एंट्री को नजरअंदाज न करें
कई लोग मानते हैं कि TDS सिर्फ सैलरी पर कटता है, लेकिन ऐसा नहीं है।
कुछ उदाहरण:
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नॉन-सीनियर सिटीजन्स के लिए 50,000 रुपये से ज्यादा FD इंटरेस्ट पर 10% TDS
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ओवरसीज टूर पैकेज पर 2% TCS
-
10 लाख रुपये से अधिक कीमत की कार खरीदने पर 1% TCS
सुनिश्चित करें कि ये सभी कटौतियां आपके टैक्स रिकॉर्ड्स में सही तरीके से दिखाई दे रही हों।
फॉर्म 26AS और AIS अपडेट
पिछले फाइनेंशियल ईयर्स में टैक्सपेयर्स TDS, TCS और एडवांस टैक्स की जानकारी देखने के लिए फॉर्म 26AS का इस्तेमाल करते थे। अब सरकार ने टैक्स जानकारी को एक जगह उपलब्ध कराने के लिए Form 168 के तहत AIS और अन्य टैक्स डिटेल्स को ज्यादा आसान तरीके से एक्सेस और वेरिफाई करने की सुविधा दी है।
ITR फाइल करने से पहले जरूर करें यह काम
ITR फाइल करने से पहले कुछ मिनट निकालकर अपने AIS को ध्यान से जरूर चेक करें। फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड्स और टैक्स डिडक्शन की जानकारी का सही मिलान करने से आप इनकम टैक्स नोटिस, रिफंड में देरी और बाद में होने वाले अनावश्यक सुधारों से बच सकते हैं। एक छोटी-सी वेरिफिकेशन भविष्य की बड़ी परेशानी से बचा सकती है।
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