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₹10 लाख से महंगी कार खरीदने वालों के लिए जरूरी खबर: IT रिटर्न में ऐसे क्लेम करें अपना 1% TCS रिफंड
10 लाख रुपये से अधिक की कार खरीदने पर डीलर द्वारा 1% TCS काटा जाता है। फाइनेंस एक्सपर्ट सीए मीनल गोयल के अनुसार, यह कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं, बल्कि आपका ही पैसा है जो सरकार के पास जमा होता है। ITR फाइल करते समय आप इस राशि को रिफंड के रूप में क्लेम कर सकते हैं या अपनी टैक्स देनदारी में एडजस्ट कर सकते हैं।
₹10 लाख से महंगी कार ली है तो न भूलें अपना रिफंड
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- ₹10 लाख से महंगी कार ली है तो न भूलें अपना रिफंड
- टैक्स रिफंड के लिए सीए मीनल गोयल की खास सलाह
- सीए मीनल गोयल ने बताया 1% TCS रिफंड क्लेम करने का सही तरीका
अगर आपने हाल ही में 10 लाख रुपये से अधिक की कार खरीदी है, तो संभावना है कि डीलर ने आपसे 1% TCS काटा होगा। फाइनेंस इन्फ्लुएंसर सीए मीनल गोयल ने याद दिलाया है कि कई नए कार मालिक इस पैसे को क्लेम करना भूल जाते हैं, जबकि यह आपकी मेहनत की कमाई है जिसे आप वापस पा सकते हैं।
क्या है कार पर 1% TCS?
नियम के मुताबिक, 10 लाख रुपये से अधिक की कार खरीदने पर डीलर को 1% TCS वसूलना अनिवार्य है। यह कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं है, बल्कि आपके PAN नंबर पर जमा किया गया 'एडवांस टैक्स' है।
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उदाहरण के लिए: अगर आपकी कार की एक्स-शोरूम कीमत 15 लाख रुपये है, तो डीलर 15,000 रुपये TCS के रूप में काटेगा। यह राशि सरकार के पास आपके नाम पर जमा हो जाती है।
ITR फाइल करते समय इसे क्लेम करना क्यों जरूरी है?
TCS कोई नुकसान नहीं, बल्कि एक 'क्लेमेबल' अमाउंट है। जब आप अपना ITR फाइल करते हैं, तो यह जमा राशि आपकी कुल टैक्स देनदारी में एडजस्ट हो जाती है:
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रिफंड: अगर आपकी कुल टैक्स देनदारी TCS से कम है, तो बची हुई राशि आपको वापस मिल जाएगी।
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टैक्स में कमी: अगर आपकी टैक्स देनदारी ज्यादा है, तो TCS की यह रकम आपकी टैक्स देनदारी को कम कर देगी।
संक्षेप में, यह 1% पैसा आपका ही है, बस इसे क्लेम करना न भूलें।
अपनी TCS डिटेल्स कैसे चेक करें?
डीलर ने आपके पैन पर कितना TCS जमा किया है, इसे आप आसानी से देख सकते हैं:
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इनकम टैक्स पोर्टल पर अपना Form 26AS देखें।
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अपना Annual Information Statement चेक करें।
इन दोनों दस्तावेजों में आपको वह राशि दिख जाएगी जो डीलर ने आपके पैन पर क्रेडिट की है।
यदि आपने 10 लाख रुपये से अधिक की कार खरीदी है, तो अपना 1% TCS रिफंड क्लेम करना न भूलें। सीए मीनल गोयल के अनुसार, यह आपका अपना पैसा है जिसे आप ITR फाइल करते समय आसानी से वापस पा सकते हैं।
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