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नये इनकम टैक्स नियम 2026: रिश्तेदारों को किराया देने पर HRA क्लेम की होगी कड़ी जांच।

सीए सार्थक आहूजा द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, इनकम टैक्स नियम 2026 के तहत आयकर विभाग अब रेंट क्लेम की बारीकी से जांच करने के लिए तकनीकी और डेटा मिलान का सहारा लेगा।

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टैक्स नियम 2026 के तहत आयकर विभाग अब रेंट क्लेम की बारीकी से जांच करने के लिए तकनीकी और डेटा मिलान का सहारा लेगा।

Photo Credit: Instagram

ख़ास बातें
  • ₹1 लाख से अधिक के HRA क्लेम के लिए फॉर्म 124 की आवश्यकता होगी
  • रिश्तेदारों को किराया देने वालों को सख्त सत्यापन का सामना करना पड़ेगा
  • विसंगति होने पर जांच और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है

वित्त इन्फ्लुएंसर सीए सार्थक आहूजा ने एचआरए (HRA) क्लेम करने वाले वेतनभोगी करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट साझा किया है। 1 अप्रैल 2026 से प्रस्तावित नए इनकम टैक्स नियम 2026 के तहत, विशेष रूप से रिश्तेदारों को किराया देने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा।

क्या बदल रहा है?

अगले वित्तीय वर्ष से, यदि आपका वार्षिक किराया ₹1 लाख (लगभग ₹8,300 प्रति माह) से अधिक है, तो आपको अपने नियोक्ता  को एक नया दस्तावेज़, फॉर्म 124  जमा करना होगा।

इस फॉर्म में केवल रसीद ही नहीं, बल्कि निम्नलिखित खुलासे भी करने होंगे:

  • क्या किराया किसी रिश्तेदार को दिया जा रहा है?

  • मकान मालिक के साथ आपका रिश्ता क्या है?

  • मकान मालिक का पूरा नाम और पैन (PAN) नंबर।

नोट: रिश्तेदारों में माता-पिता, भाई-बहन, पति/पत्नी और ससुराल पक्ष के लोग शामिल हैं।

सख्ती क्यों बरती जा रही है?

आयकर विभाग अब बैकएंड डेटा मैचिंग के जरिए दावों की सत्यता की जांच करेगा। विभाग इन मुख्य बिंदुओं पर नजर रखेगा:

  1. उचित बाजार किराया: क्या किराया उस इलाके के हिसाब से वाजिब है या टैक्स बचाने के लिए जानबूझकर बढ़ाकर दिखाया गया है?

  2. स्वामित्व का सत्यापन: क्या वह रिश्तेदार वास्तव में उस संपत्ति का मालिक है? (यदि घर किसी और के नाम पर है और किराया किसी और को दिया जा रहा है, तो मामला फंस सकता है)।

  3. बैंकिंग लेनदेन: क्या किराया हर महीने बैंक के जरिए दिया गया या साल के अंत में केवल कागजों पर दिखाया गया?

  4. दस्तावेजीकरण: रेंट एग्रीमेंट और मासिक रसीदें अनिवार्य होंगी।

  5. मकान मालिक की आय: क्या आपके रिश्तेदार ने उस किराए को अपनी आय में दिखाया है और उस पर टैक्स भरा है?

लापरवाही के परिणाम

यदि विसंगतियां पाई जाती हैं, तो करदाता को स्क्रूटनी नोटिस मिल सकता है। इसके अलावा, यदि रेंट एग्रीमेंट फर्जी पाया जाता है, तो टैक्स राशि का 200% तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

करदाता क्या करें?

  • एक वैध और लिखित रेंट एग्रीमेंट बनवाएं।

  • किराये का भुगतान हमेशा बैंक के माध्यम से करें।

  • किराया बाजार भाव के अनुसार ही तय करें।

  • सुनिश्चित करें कि मकान मालिक उस किराए को अपने ITR में रिपोर्ट करे।

यह नियम कर अनुपालन को सख्त बनाने के लिए लाया जा रहा है, इसलिए भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए अभी से तैयारी कर लेना बेहतर है।

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