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सावधान! 1 अप्रैल से 'इनऑपरेटिव' हो सकते हैं कई PAN कार्ड; अनुष्का राठौड़ ने बताए ये जरूरी बदलाव

अनुष्का राठौड़ ने चेतावनी दी है कि आधार से लिंक न होने पर 1 अप्रैल से पैन कार्ड 'इनऑपरेटिव' हो जाएंगे। इससे टैक्स रिफंड रुकने, ब्याज का नुकसान होने और टीडीएस की दरें बढ़ने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। i

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PAN Card New Rules: 1 अप्रैल से बदल जाएंगे नियम; अनुष्का राठौड़ ने दी बड़ी चेतावनी

Photo Credit: Instagram

ख़ास बातें
  • 1 अप्रैल से लागू हो रहा है नया नियम; रहें सावधान
  • सावधान! 1 अप्रैल से बेकार हो जाएंगे आधार से लिंक न होने वाले PAN
  • पैन रिएक्टिवेशन में लगेंगे 30 दिन

अगर आपने अब तक अपने PAN कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो 1 अप्रैल से आपके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। फाइनेंस इन्फ्लुएंसर अनुष्का राठौड़ ने बताया है कि इन नए नियमों का असर आपकी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर होगा, खासकर आपके टैक्स फाइलिंग, रिफंड और टीडीएस पर।

आयकर विभाग के नए ड्राफ्ट नियमों के अनुसार, जो पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होंगे, वे आधिकारिक तौर पर 'इनऑपरेटिव'  हो जाएंगे। एक बार पैन निष्क्रिय होने पर आपकी कई वित्तीय गतिविधियाँ रुक जाएंगी और इसे दोबारा चालू कराने में आधार लिंक करने और फीस भरने के बाद 30 दिन तक का समय लग सकता है।

पैन 'इनऑपरेटिव' होने के गंभीर परिणाम:

नए नियमों में निष्क्रिय पैन कार्ड के नुकसानों को स्पष्ट किया गया है:

  1. रिफंड रुकेगा: जब तक आपका पैन निष्क्रिय रहेगा, तब तक कोई भी टैक्स रिफंड जारी नहीं किया जाएगा।

  2. ब्याज का नुकसान: रुके हुए रिफंड पर उस अवधि के लिए कोई ब्याज (Interest) नहीं दिया जाएगा।

  3. ज्यादा TDS: आप पर ऑटोमैटिक रूप से उच्च दर से TDS या TCS काटा जाएगा।

इसका मतलब यह है कि अगर आपकी सैलरी या बैंक एफडी से ज्यादा टैक्स कट जाता है, तो जब तक पैन कार्ड दोबारा सक्रिय नहीं होता, न तो आपको रिफंड मिलेगा और न ही उस पैसे पर कोई ब्याज।

निष्क्रिय पैन कार्ड को दोबारा कैसे चालू करें?

अगर आप समय सीमा चूक जाते हैं और आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो आप इसे इन चरणों से दोबारा शुरू कर सकते हैं:

  • आधिकारिक इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर आधार लिंक करें।

  • जरूरी फीस भरें, जो फिलहाल ₹1,000 है।

  • विवरण जमा करने के बाद पैन सक्रिय होने के लिए 30 दिनों तक का इंतजार करें।

जब तक आपका पैन सक्रिय नहीं होता, आपकी सभी टैक्स संबंधी प्रक्रियाएं रुकी रहेंगी और आप पर अधिक टैक्स TDS/TCS लागू रहेगा।

यह आपके लिए क्यों जरूरी है?

अनुष्का राठौड़ के अनुसार, ये बदलाव नियमों को और सख्त बनाने के लिए किए गए हैं। समय सीमा चूकने से न केवल आपके रिफंड में देरी होगी, बल्कि आपको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा। अनुष्का की सलाह है कि किसी भी जुर्माने, देरी या पैसों की किल्लत से बचने के लिए पैन-आधार लिंकिंग का काम तुरंत पूरा कर लें।


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