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बेटियों को मिलेंगे ₹25,000! जानें कन्या सुमंगला योजना में आवेदन का सही तरीका

उत्तर प्रदेश सरकार की 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' बेटियों के बेहतर भविष्य और शिक्षा के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। इस योजना के तहत, पात्र बालिकाओं को उनके जन्म से लेकर Graduation की पढ़ाई पूरी करने तक विभिन्न चरणों में कुल ₹25,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ₹3 लाख से कम वार्षिक आय वाले यूपी के निवासी आधिकारिक पोर्टल पर जाकर सरल ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

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बेटियों को मिलेंगे ₹25,000! जानें कन्या सुमंगला योजना में आवेदन का सही तरीका

Photo Credit: Instagram

ख़ास बातें
  • आर्थिक मदद: बेटी के जन्म से स्नातक तक सरकार देगी कुल ₹25,000 का पैकेज
  • पात्रता: यूपी के निवासी और ₹3 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवार लें लाभ
  • आसान आवेदन: MKSY पोर्टल पर घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन

भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बेटियों के भविष्य को लेकर सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार ने एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना'। अक्सर लोग सरकारी योजनाओं के बारे में जानते तो हैं, लेकिन आवेदन की जटिल प्रक्रिया के कारण उसका लाभ नहीं ले पाते। इसी समस्या को सुलझाते हुए मशहूर मार्केट एक्सपर्ट और फाइनेंस इन्फ्लुएंसर अनंत लड्ढा ने एक विस्तृत वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्होंने इस योजना की बारीकियों और आवेदन के हर स्टेप को बहुत सरलता से समझाया है।

1. क्या है कन्या सुमंगला योजना?
यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से चलाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर लगाम लगाना और बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। अनंत लड्ढा बताते हैं कि यह योजना 'कैश ट्रांसफर' के मॉडल पर आधारित है, जहाँ पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा किया जाता है। हाल ही में इस सहायता राशि को बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया गया है।

2. सहायता राशि का वितरण 
यह ₹25,000 की राशि एक साथ नहीं मिलती, बल्कि छह किश्तों में दी जाती है:

  • प्रथम चरण: बेटी के जन्म होने पर।

  • द्वितीय चरण: एक वर्ष के पूर्ण टीकाकरण के बाद।

  • तृतीय चरण: कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर।

  • चतुर्थ चरण: कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर।

  • पंचम चरण: कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर।

  • षष्ठम चरण: 10वीं/12वीं पास करने के बाद स्नातक या डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेने पर।

3. पात्रता और शर्तें 
अनंत लड्ढा ने वीडियो में स्पष्ट किया है कि लाभ पाने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:

  • लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।

  • परिवार की कुल वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

  • एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है 

4. ऑनलाइन आवेदन की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया 
अनंत लड्ढा ने बहुत ही सरल तरीके से आवेदन प्रक्रिया को समझाया है:

  1. सर्च करें: सबसे पहले गूगल पर जाकर 'Sumangalam Yojana' या 'MKSY' टाइप करें।

  2. ऑफिशियल वेबसाइट: विभाग की आधिकारिक वेबसाइट mksy.up.gov.in पर क्लिक करें।

  3. नागरिक सेवा पोर्टल: होम पेज पर 'नागरिक सेवा पोर्टल' के विकल्प को चुनें।

  4. नियम और शर्तें: शर्तों को ध्यान से पढ़ें, 'I Agree' पर टिक करें और 'Continue' पर क्लिक करें।

  5. नया पंजीकरण: अब आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। इसमें 'No' सिलेक्ट करें।

  6. विवरण भरें: बालिका के साथ आवेदक का संबंध, मोबाइल नंबर, नाम, जिला और अन्य मांगी गई जानकारी भरें।

  7. पासवर्ड और सबमिशन: अपना पासवर्ड बनाएं, कैप्चा कोड डालें और सबमिट करें।

इतना करने के बाद, यदि आप पात्र पाए जाते हैं, तो आपकी बेटी के लिए तय की गई राशि किश्तों में बैंक खाते में आनी शुरू हो जाएगी।

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