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अनुष्का राठौड़ की सैलरीड क्लास को सलाह: 15 जून के बाद तुरंत चेक करें अपना AIS, वरना आ सकता है टैक्स नोटिस
क्या आपने अपना AIS चेक किया? फाइनेंस इन्फ्लुएंसर अनुष्का राठौड़ के इस वीडियो के अनुसार, हर साल 15 जून तक सरकार आपका एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट अपडेट करती है, जिसमें आपकी सैलरी, ब्याज और म्यूचुअल फंड्स के लेन-देन की पूरी जानकारी होती है। अपने आईटीआर और एआईएस में किसी भी प्रकार के मिसमैच के कारण आने वाले टैक्स नोटिस से बचने के लिए इसे समय पर वेरिफाई करना और गलतियों पर ऑनलाइन फीडबैक देना बेहद आवश्यक है।
AIS में कोई भी गलती दिखने पर आप तुरंत ऑनलाइन फीडबैक दे सकते हैं
Photo Credit: Instagram
- 15 जून तक आयकर पोर्टल पर आपका AIS अपडेट हो जाता है
- ITR और AIS के डेटा में अंतर होने पर टैक्स नोटिस आ सकता है
- AIS में कोई भी गलती दिखने पर आप तुरंत ऑनलाइन फीडबैक दे सकते हैं
यदि आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं, तो आपको अपने टैक्स रिटर्न को दाखिल करने से पहले एक बहुत ही जरूरी काम निपटा लेना चाहिए। फाइनेंस एक्सपर्ट अनुष्का राठौड़ के अनुसार, हर साल 15 जून तक सरकार पिछले वित्तीय वर्ष के लिए आपका AIS अपडेट कर देती है। अनुष्का इसे आपके फाइनेंस की 'जन्म कुंडली' कहती हैं, क्योंकि इसमें आपके पूरे साल की पाई-पाई का हिसाब दर्ज होता है।
क्या होता है AIS और यह क्यों जरूरी है?
विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्थान और आपके नियोक्ता आपके सभी लेन-देन की जानकारी 31 मई तक सरकार को रिपोर्ट करते हैं, जिसके बाद 15 जून तक यह आपके AIS पोर्टल पर दिखने लगती है। इसमें शामिल मुख्य चीजें हैं:
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आपकी कुल सैलरी
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सेविंग्स बैंक अकाउंट या एफडी से मिलने वाला ब्याज
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शेयरों या म्यूचुअल फंड्स से प्राप्त डिविडेंड
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म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री
अनुष्का बताती हैं कि भले ही आप अपना ITR बिल्कुल सही और ईमानदारी से भरें, लेकिन अगर आपके भरे गए डेटा और सरकार के AIS डेटा में कोई भी मिसमैच (अंतर) पाया जाता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको टैक्स नोटिस भेज सकता है।
गलतियों को सुधारने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
इस समस्या से बचने के लिए अनुष्का राठौड़ ने बहुत ही सरल प्रक्रिया समझाई है:
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दस्तावेज जुटाएं: सबसे पहले अपने नियोक्ता से फॉर्म 16 लें, और अपने बैंक स्टेटमेंट्स व म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट्स को इकट्ठा करें।
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AIS डाउनलोड करें: इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करके अपना एआईएस डाउनलोड करें और अपने डॉक्यूमेंट्स से उसका मिलान करें।
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फीडबैक सबमिट करें: यदि आपके AIS में कोई गलती दिखती है (जैसे कि कोई डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन या कटा हुआ टीडीएस जो वहां शो नहीं हो रहा है), तो पोर्टल पर जाकर तुरंत 'फीडबैक' विकल्प पर क्लिक करें।
वहां अपनी सही जानकारी दर्ज करें और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। यदि आपका दावा सही है, तो विभाग द्वारा आपके AIS को अपडेट कर दिया जाएगा और भविष्य में आपको किसी भी परेशानी या नोटिस का सामना नहीं करना पड़ेगा।
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