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PF निकालना हुआ बेहद आसान! घर बैठे ऑनलाइन करें क्लेम, नेहा नागर ने बताया स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

फाइनेंस इन्फ्लुएंसर नेहा नागर के अनुसार, PF (Provident Fund) निकालना अब पूरी तरह डिजिटल और आसान हो गया है। EPFO पोर्टल या UMANG ऐप के जरिए UAN लॉगिन कर ऑनलाइन क्लेम किया जा सकता है। फॉर्म 19, 31 और 10C का सही चुनाव और आधार OTP वेरिफिकेशन के जरिए बिना किसी कागजी कार्रवाई के 7 से 20 दिनों के भीतर पीएफ का पैसा सीधे बैंक खाते में आ जाता है।

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अब ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, EPFO पोर्टल या UMANG ऐप से करें क्लेम

Photo Credit: Instagram

ख़ास बातें
  • फुल विड्रॉल के लिए फॉर्म 19, एडवांस के लिए 31 और पेंशन के लिए फॉर्म 10C
  • क्लेम के लिए आपका UAN एक्टिव होना चाहिए
  • KYC अपडेट होने पर 7 से 20 दिनों के अंदर सीधे बैंक खाते में आ जाता है पैसा

अब वह दौर बीत गया जब प्रोविडेंट फंड का पैसा निकालने के लिए कर्मचारियों को कई बार दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे और लंबे-चौड़े फॉर्म भरने पड़ते थे। मशहूर फाइनेंस इन्फ्लुएंसर नेहा नागर ने हाल ही में बताया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के डिजिटलीकरण के बाद PF विड्रॉल की प्रक्रिया कितनी आसान और पेपरलेस हो गई है। अब आप अपनी किसी भी इमरजेंसी या बचत प्रबंधन के लिए घर बैठे ही अपने पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं।

पूरी तरह से ऑनलाइन हो चुका है सिस्टम

आज के समय में कोई भी कर्मचारी EPFO के मेंबर पोर्टल या स्मार्टफोन पर UMANG ऐप के जरिए अपने EPF खाते तक आसानी से पहुंच सकता है। इसके लिए बस आपको अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और पासवर्ड डालकर लॉग-इन करना होता है। इसके बाद 'ऑनलाइन सर्विसेज'  सेक्शन में जाकर आप तुरंत अपना क्लेम शुरू कर सकते हैं। यह काम आप अपने फोन या लैपटॉप से कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं।

फॉर्म को समझना है बेहद जरूरी

PF निकालने की प्रक्रिया भले ही आसान है, लेकिन सही फॉर्म का चुनाव करना सबसे अहम है। यदि आप पूरा पीएफ निकालना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म 19 चुनना होगा। वहीं, मेडिकल इमरजेंसी, शादी या घर बनाने जैसे खर्चों के लिए पीएफ का कुछ हिस्सा (पार्शियल विड्रॉल) निकालने के लिए फॉर्म 31 का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा, पेंशन के पैसों का क्लेम करने के लिए फॉर्म 10C भरा जाता है।

तुरंत होता है वेरिफिकेशन

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया को आधार से जोड़ा गया है। जैसे ही आप सही फॉर्म चुनकर अपना क्लेम सबमिट करते हैं, आपके आधार से लिंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है। OTP दर्ज करते ही आपका क्लेम सफलतापूर्वक सबमिट हो जाता है।

ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें

आपका UAN एक्टिव होना चाहिए और इसके साथ आपका आधार, पैन और बैंक खाता लिंक होना अनिवार्य है। इसके अलावा केवाईसी पूरी होनी चाहिए। अगर आपकी जानकारी सही है, तो आम तौर पर 7 से 20 दिनों के भीतर क्लेम प्रोसेस हो जाता है। ऑनलाइन पीएफ निकासी का यह सिस्टम डिजिटल वित्तीय सेवाओं की दिशा में एक बड़ा कदम है। अपनी डिटेल्स हमेशा अपडेट रखें ताकि जरूरत पड़ने पर बिना किसी परेशानी के आपको अपना पैसा मिल सके।

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