क्या ₹12 लाख तक सच में टैक्स जीरो है? अनुष्का राठौड़ ने खोला बजट का राज
वित्त मंत्री द्वारा बजट 2025 में किए गए ₹12 लाख तक जीरो टैक्स के दावे पर अनुष्का राठौड़ ने विस्तार से जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि ₹75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन और धारा 87A के तहत मिलने वाली ₹60,000 की रिबेट के कारण यह संभव है। हालांकि, इसमें एक बड़ी शर्त है आपकी कुल टैक्सेबल इनकम ₹12 लाख से ₹1 भी अधिक नहीं होनी चाहिए, वरना आपको पूरी राशि पर भारी टैक्स देना होगा।
क्या ₹12 लाख तक सच में टैक्स जीरो है? अनुष्का राठौड़ ने खोला बजट का राज
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- स्टैंडर्ड डिडक्शन: ₹75,000 की छूट के साथ ₹12.75 लाख तक टैक्स जीरो मुमकिन
- धारा 87A का जादू: ₹12 लाख तक की आय पर ₹60,000 की पूरी रिबेट मिलेगी
- सावधानी: ₹12 लाख से ₹1 भी ऊपर हुआ तो देना होगा भारी इनकम टैक्स
केंद्रीय बजट 2025 में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि अब ₹12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, तो हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन जैसे ही लोगों ने 'टैक्स स्लैब' देखे, वे उलझन में पड़ गए। स्लैब के अनुसार तो ₹4-8 लाख पर 5% और ₹8-12 लाख पर 10% टैक्स बनता है। तो फिर यह जीरो कैसे हुआ? प्रसिद्ध फाइनेंस इन्फ्लुएंसर अनुष्का राठौड़ ने अपने हालिया वीडियो में इसी गुत्थी को सुलझाया है।
वित्त मंत्री ने सच कहा या झूठ?
अनुष्का स्पष्ट करती हैं कि सरकार ने कोई झूठ नहीं बोला, बल्कि यह विशुद्ध रूप से गणित का खेल है। इसे समझने के लिए हमें दो चीजों को समझना होगा: स्टैंडर्ड डिडक्शन और सेक्शन 87A रिबेट।
The Zero Tax Equation
मान लीजिए आपकी सालाना सैलरी ₹12,75,000 है।
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स्टैंडर्ड डिडक्शन: सरकार सभी सैलरीड कर्मचारियों को ₹75,000 की सीधी छूट देती है। इसके लिए आपको किसी निवेश की जरूरत नहीं है।
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टैक्सेबल इनकम: ₹12,75,000 में से ₹75,000 घटाने पर आपकी टैक्सेबल इनकम बचती है— ₹12,00,000।
अब नए टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स की गणना कुछ इस प्रकार होगी:
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0 से ₹4 लाख तक: NIL (0)
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₹4 से ₹8 लाख तक (5%): ₹20,000
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₹8 से ₹12 लाख तक (10%): ₹40,000
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कुल टैक्स: ₹20,000 + ₹40,000 = ₹60,000।
धारा 87A का कमाल
यहीं पर असली जादू होता है। अनुष्का बताती हैं कि नए टैक्स रिजीम के तहत, यदि आपकी टैक्सेबल इनकम ₹12 लाख या उससे कम है, तो आपको सेक्शन 87A के तहत ₹60,000 की पूरी 'टैक्स रिबेट' मिल जाती है।
यानी: ₹60,000 (टैक्स) - ₹60,000 (रिबेट) = ₹0 टैक्स!
सावधान! कहाँ है खतरा?
अनुष्का ने एक बहुत ही जरूरी चेतावनी भी दी है। यह रिबेट केवल तभी तक मिलती है जब तक आपकी टैक्सेबल आय ₹12 लाख के अंदर हो। यदि आपकी सैलरी ₹14 लाख है, तो गणित पूरी तरह बदल जाता है:
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₹14,00,000 - ₹75,000 = ₹13,25,000
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चूंकि यह ₹12 लाख से अधिक है, इसलिए आपको कोई 87A रिबेट नहीं मिलेगी।
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ऐसे में आपको ₹12 लाख तक का ₹60,000 टैक्स देना होगा, और ऊपर के ₹1.25 लाख पर 15% की दर से ₹18,750 अतिरिक्त टैक्स देना होगा।
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सेस (Cess) मिलाकर आपकी कुल टैक्स देनदारी लगभग ₹81,900 हो जाएगी।
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