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EPF और ग्रेच्युटी का पैसा बचाने का मास्टर प्लान: जॉब बदलते वक्त जरूर अपनाएं अनुष्का राठौड़ के ये स्टेप्स
फाइनेंस इन्फ्लुएंसर अनुष्का राठौड़ ने उन कर्मचारियों को चेतावनी दी है जो नई नौकरी के लिए पुरानी कंपनी छोड़ रहे हैं। उनके अनुसार, दस्तावेज़ों की कमी या EPF पोर्टल पर एग्जिट डेट की गलत जानकारी आपको लाखों का नुकसान पहुँचा सकती है। 2025 के नए नियमों के तहत EPF ट्रांसफर ऑटोमेटिक है, लेकिन पोर्टल पर तारीखों का सही होना अनिवार्य है। साथ ही, 5 साल से अधिक सेवा देने पर ग्रेच्युटी क्लेम करने के लिए फॉर्म I भरना न भूलें।
EPF और ग्रेच्युटी का पैसा बचाने का मास्टर प्लान: जॉब बदलते वक्त जरूर अपनाएं अनुष्का राठौड़ के ये स्टेप्स
Photo Credit: Instagram
- जरूरी कागजात: रिलिविंग लेटर से लेकर ग्रेच्युटी गणना तक सब पहले ही जुटा ले
- EPF अलर्ट: फॉर्म 11 में अपनी एग्जिट और जॉइनिंग डेट बिल्कुल सही भरें
- ग्रेच्युटी का हक: 5 साल से ज्यादा काम किया है, तो फॉर्म
आज के दौर में करियर में आगे बढ़ने के लिए नौकरी बदलना आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस्तीफा देने के बाद आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपके पीएफ और ग्रेच्युटी के लाखों रुपये फँसा सकती है? प्रसिद्ध फाइनेंस इन्फ्लुएंसर अनुष्का राठौड़ ने एक वायरल वीडियो के जरिए सभी वेतनभोगी कर्मचारियों को उन बारीकियों के प्रति सचेत किया है जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती हैं।
स्टेप 1: कंपनी छोड़ने से पहले दस्तावेज़ों का अंबार न छोड़ें
अनुष्का के अनुसार, पुरानी कंपनी छोड़ते ही सबसे पहले अपनी चेकलिस्ट तैयार करें और नीचे दिए गए दस्तावेज़ अनिवार्य रूप से हासिल करें:
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रिलिविंग और एक्सपीरियंस लेटर: यह आपकी अगली नौकरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है।
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फॉर्म 16 और फॉर्म 12B: टैक्स फाइलिंग के लिए इनकी जरूरत होगी।
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F&F सेटलमेंट स्टेटमेंट: इसमें आपके वेतन और बकाया का पूरा विवरण होता है।
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NOC और सैलरी स्लिप: पिछले 6 महीने की स्लिप और कोई बकाया न होने का प्रमाण पत्र।
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ग्रेच्युटी कंप्यूटेशन: यदि आप 5 साल से अधिक काम कर चुके हैं, तो इसकी गणना पहले ही मांग लें।
स्टेप 2: 2025 के नए EPF नियम और फॉर्म 11
साल 2025 से ईपीएफओ ने नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अब पीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया ऑटोमेटिक हो गई है, जिससे कर्मचारियों को काफी राहत मिली है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। अनुष्का बताती हैं कि जब आप नई कंपनी जॉइन करते हैं, तो आपको फॉर्म 11 मिलता है। इस फॉर्म में अपना UAN और पुरानी कंपनी की एग्जिट डेट बिल्कुल सही भरें।
स्टेप 3: पोर्टल पर वैरिफिकेशन और ओवरलैपिंग का खतरा
अनुष्का के अनुसार, सबसे बड़ी गलती पोर्टल पर तारीखों के मिलान में होती है। आपको ईपीएफ पोर्टल पर जाकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुरानी कंपनी की एग्जिट डेट और नई कंपनी की जॉइनिंग डेट आपस में 'ओवरलैप' न कर रही हों। यदि इन तारीखों में कोई त्रुटि होती है, तो भविष्य में आपका पीएफ विड्रॉल अटक सकता है या रिजेक्ट हो सकता है।
ग्रेच्युटी का हक: 5 साल का नियम
यदि आपने किसी कंपनी में 5 साल (या उससे अधिक) निरंतर सेवा दी है, तो आप ग्रेच्युटी के हकदार हैं। अनुष्का ने साफ किया कि इसके लिए आपको अपनी कंपनी को 'फॉर्म I' भरकर देना होगा। ग्रेच्युटी की गणना आपके अंतिम आहरित वेतन और सेवा के वर्षों के आधार पर की जाती है।
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