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रिकवरी एजेंटों की मनमानी पर लगाम: CA साक्षी जैन ने बताए कर्जदारों के 5 कानूनी अधिकार

फाइनेंस इन्फ्लुएंसर CA साक्षी जैन ने उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है जो लोन या क्रेडिट कार्ड भुगतान न कर पाने के कारण रिकवरी एजेंटों की प्रताड़ना झेल रहे हैं। RBI के नियमों के अनुसार, एजेंटों के पास सीमित अधिकार हैं; वे न तो आपको गाली दे सकते हैं और न ही रात में कॉल कर सकते हैं। साक्षी ने स्पष्ट किया कि लोन लेना कोई अपराध नहीं है और अपनी निजता व सम्मान के लिए इन नियमों की जानकारी होना हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी है।

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रिकवरी एजेंटों की मनमानी पर लगाम: CA साक्षी जैन ने बताए कर्जदारों के 5 कानूनी अधिकार

Photo Credit: Instagram

ख़ास बातें
  • कॉल का समय: एजेंट सिर्फ सुबह 8 से शाम 7 बजे के बीच ही कॉल कर सकते हैं
  • अभद्रता पर रोक: गाली-गलौज, बदतमीजी या धमकी देना पूरी तरह गैरकानूनी है
  • बिना नोटिस नो एंट्री

आज के समय में मध्यमवर्गीय परिवार अक्सर अपनी जरूरतों के लिए लोन या क्रेडिट कार्ड का सहारा लेते हैं। लेकिन कभी-कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि किश्तें  चुकाने में देरी हो जाती है। ऐसे में बैंकों द्वारा भेजे गए रिकवरी एजेंट अक्सर अपनी मर्यादा भूल जाते हैं और ग्राहकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगते हैं। प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंस इन्फ्लुएंसर CA साक्षी जैन ने अपने एक वायरल वीडियो के जरिए इन एजेंटों की मनमानी को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक  के सख्त नियमों का खुलासा किया है।

1. कॉल करने का एक निश्चित समय 
साक्षी जैन बताती हैं कि सबसे पहले समय की पाबंदी को समझना जरूरी है। कोई भी रिकवरी एजेंट आपको जब चाहे तब कॉल नहीं कर सकता। RBI के अनुसार, वे केवल सुबह 8:00 बजे से शाम 7:00 बजे के बीच ही आपसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको रात 10 बजे या तड़के सुबह कॉल आता है, तो वह गैरकानूनी है और आप इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

2. अभद्रता और गाली-गलौज पर पूर्ण प्रतिबंध 
रिकवरी के नाम पर एजेंट अक्सर ऊंची आवाज में बात करते हैं या अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। साक्षी ने साफ किया है कि एजेंट आपके साथ किसी भी तरह की बदतमीजी, गाली-गलौज या धमकी भरी भाषा का उपयोग नहीं कर सकते। यदि कोई एजेंट आपको या आपके परिवार को डराने की कोशिश करता है, तो आप तुरंत बैंक के 'नोडल ऑफिसर' को ईमेल कर सकते हैं और पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।

3. घर आने से पहले लिखित नोटिस अनिवार्य 
क्या कोई एजेंट अचानक आपके घर या दफ्तर में घुस सकता है? जवाब है नहीं। साक्षी जैन के अनुसार, बैंक या NBFC को आपके पते पर आने से पहले एक लिखित नोटिस भेजना अनिवार्य है। यदि कोई एजेंट बिना किसी पूर्व सूचना के आपके दरवाजे पर खड़ा है, तो यह नियमों का उल्लंघन है।

4. आपकी प्राइवेसी है सबसे ऊपर 
अक्सर एजेंट आपके दोस्तों, पड़ोसियों या रिश्तेदारों को फोन करके आपके कर्ज की जानकारी देते हैं ताकि आपको शर्मिंदा किया जा सके। साक्षी बताती हैं कि यह आपकी Privacy का हनन है। बैंक को आपकी निजी और वित्तीय जानकारी किसी तीसरे व्यक्ति के साथ साझा करने का कोई अधिकार नहीं है।

5. लोन लेना कोई 'क्राइम' नहीं है
साक्षी जैन अपने वीडियो के अंत में एक बहुत ही भावुक लेकिन शक्तिशाली संदेश देती हैं लोन लेना कोई अपराध नहीं है और हैरेसमेंट सहना आपकी मजबूरी नहीं।" वे सलाह देती हैं कि यदि आप सच में आर्थिक संकट में हैं, तो बैंक से सीधे बात करें और 'री-पेमेंट प्लान' की मांग करें, लेकिन रिकवरी एजेंटों की गुंडागर्दी के सामने न झुकें।

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