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लोन लेना कोई अपराध नहीं! रिकवरी एजेंट्स की बदतमीजी पर कैसे लगाएं लगाम, CA साक्षी जैन से जानें अपने अधिकार
लोन की रिकवरी के नाम पर होने वाले उत्पीड़न से बचने के लिए सीए साक्षी जैन ने आरबीआई के खास नियमों की जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि रिकवरी एजेंट केवल सुबह 8 से शाम 7 के बीच ही कॉल कर सकते हैं। साथ ही, बदतमीजी करना या बिना लिखित नोटिस के घर आना पूरी तरह गैरकानूनी है। साक्षी का मानना है कि लोन लेना कोई गुनाह नहीं है और सबको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए।
CA Sakshi Jain ने बताए रिकवरी एजेंट से जुड़े नियम
Photo Credit: Instagram
- सुबह 8 से शाम 7 के बीच ही आ सकती है कॉल
- सीए साक्षी जैन के अनुसार, गाली-गलौज करना गैरकानूनी है
- बिना लिखित नोटिस के घर नहीं आ सकते रिकवरी एजेंट
क्या आपने कभी बैंक से लोन या क्रेडिट कार्ड लिया है? अगर हां, तो शायद आपने रिकवरी एजेंटों के डरावने फोन कॉल्स का सामना भी किया होगा। कई बार ये एजेंट्स डराने-धमकाने और बदतमीजी पर उतर आते हैं, जिससे आम इंसान घबरा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन एजेंटों के लिए भी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बहुत कड़े नियम बनाए हैं? जानी-मानी फिनफ्लुएंसर सीए साक्षी जैन ने अपने लेटेस्ट वीडियो में इन्हीं अधिकारों के बारे में जानकारी दी है। साक्षी का कहना है कि लोन लेना कोई अपराध नहीं है और किसी को भी मानसिक उत्पीड़न सहने की जरूरत नहीं है।
फोन करने का सही समय क्या है?
साक्षी जैन के अनुसार, सबसे पहला और जरूरी नियम रिकवरी कॉल्स के समय को लेकर है। अक्सर देखा गया है कि रिकवरी एजेंट्स देर रात या अलसुबह फोन करके लोगों की नींद और चैन हराम कर देते हैं। लेकिन आरबीआई की गाइडलाइंस एकदम साफ हैं। कोई भी रिकवरी एजेंट आपको सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकता। अगर इसके अलावा किसी भी समय आपके पास फोन आता है, तो वह पूरी तरह से गैरकानूनी माना जाएगा। आप इस आधार पर संबंधित बैंक या वित्तीय संस्थान में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
व्यवहार और मर्यादा की सीमा
अक्सर लोग रिकवरी एजेंट्स की ऊंची आवाज और बदतमीजी से डर जाते हैं। साक्षी बताती हैं कि कोई भी एजेंट आपसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकता, न ही वह गाली-गलौज या किसी भी तरह की शारीरिक या मानसिक धमकी दे सकता है। बैंक की जिम्मेदारी है कि वह रिकवरी की प्रक्रिया को गरिमापूर्ण तरीके से पूरा करे। अगर कोई एजेंट मर्यादा पार करता है, तो आप उसका वीडियो बना सकते हैं या कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। साक्षी का यह वीडियो उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जो कर्ज के साथ-साथ इन एजेंटों के डर के साये में जी रहे हैं।
बिना नोटिस घर आना है मना
एक और अहम नियम यह है कि कोई भी एजेंट बिना किसी 'रिटन नोटिस' यानी लिखित पूर्व सूचना के आपके घर पर दस्तक नहीं दे सकता। इसके अलावा, रिकवरी एजेंट आपकी कोई भी व्यक्तिगत जानकारी या लोन की डिटेल्स आपके पड़ोसियों या रिश्तेदारों के साथ साझा नहीं कर सकते। आपकी गोपनीयता और निजता का सम्मान करना कानूनन अनिवार्य है। सीए साक्षी जैन की ये जानकारियां सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। उनका मकसद लोगों को जागरूक करना है ताकि वे बिना डरे अपनी वित्तीय समस्याओं का समाधान निकाल सकें।
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