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सावधान! सालगिरह पर मिले तोहफे पर भरना पड़ सकता है भारी टैक्स, CA साक्षी जैन ने दी बड़ी जानकारी
भारत में उपहारों पर टैक्स के नियम काफी पेचीदा हैं। मशहूर फाइनेंस इन्फ्लुएंसर सीए साक्षी जैन ने एक वीडियो के जरिए बताया कि कैसे एक कपल को उनकी सालगिरह पर मिले ₹10 लाख के कैश गिफ्ट पर ₹3 लाख का टैक्स देना पड़ा। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल शादी के दिन मिलने वाले उपहार और नजदीकी रिश्तेदारों से मिले तोहफे ही पूरी तरह टैक्स-फ्री होते हैं। अन्य मौकों पर मिले ₹50,000 से अधिक के गिफ्ट्स पर टैक्स लगता है।
सावधान! सालगिरह पर मिले तोहफे पर भरना पड़ सकता है भारी टैक्स, CA साक्षी जैन ने दी बड़ी जानकारी
Photo Credit: instagram
- सालगिरह पर मिले तोहफे पर भरना पड़ सकता है भारी टैक्स
- CA साक्षी जैन ने दी बड़ी जानकारी
- सीए साक्षी जैन ने समझाया इसके पीछे का सच
आज के दौर में उपहार देना और लेना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका एक प्यारा सा तोहफा इनकम टैक्स विभाग की नजर में 'कमाई' हो सकता है? मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंस इन्फ्लुएंसर सीए साक्षी जैन ने हाल ही में एक वीडियो साझा किया है, जो उन लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो महंगे उपहारों का लेनदेन करते हैं।
सालगिरह पर पड़ा ₹3 लाख का टैक्स!
साक्षी जैन ने एक उदाहरण देते हुए बताया कि एक शादीशुदा जोड़े को उनकी एनिवर्सरी पर ₹10 लाख का नकद उपहार मिला। उन्हें लगा कि गिफ्ट तो टैक्स-फ्री होते हैं, लेकिन जब इनकम टैक्स रिटर्न भरने की बारी आई, तो उन्हें उस पर ₹3 लाख का भारी-भरकम टैक्स देना पड़ा। इसकी वजह यह थी कि सालगिरह पर मिले उपहारों को इनकम टैक्स कानून के तहत पूरी तरह छूट नहीं दी गई है।
किन उपहारों पर नहीं लगता टैक्स?
साक्षी जैन ने दो ऐसे खास मामलों के बारे में बताया जहाँ गिफ्ट पूरी तरह टैक्स-फ्री होते हैं
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शादी का दिन: दूल्हा और दुल्हन को उनकी शादी के दिन मिलने वाले सभी उपहार, चाहे उनकी कीमत ₹10 लाख हो या ₹1 करोड़, पूरी तरह टैक्स-फ्री होते हैं। यह नियम केवल शादी के दिन के लिए लागू है।
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रिश्तेदारों से मिले उपहार: यदि आपको अपने माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी या अन्य नजदीकी रिश्तेदारों से कोई गिफ्ट मिलता है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता।
आम लोगों के लिए ₹50,000 की सीमा
साक्षी ने स्पष्ट किया कि यदि आपको रिश्तेदारों के अलावा अन्य लोगों से साल भर में कुल मिलाकर ₹50,000 से अधिक मूल्य का उपहार मिलता है, तो वह पूरी राशि Taxable हो जाती है। यह नियम कैश, चेक, ज्वेलरी और प्रॉपर्टी सभी पर लागू होता है।
सीए साक्षी जैन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने दर्शकों को सलाह दी है कि वे अपने वित्तीय लेनदेन में सतर्क रहें और टैक्स बचाने के लिए इन नियमों को अच्छी तरह समझें। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि यदि आपकी शादी या कोई बड़ा फंक्शन आने वाला है, तो उपहारों का हिसाब-किताब सही तरीके से रखें ताकि भविष्य में कोई कानूनी परेशानी न हो।
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